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अल्मोड़ा: अल्मोड़ा जनपद के धौलादेवी ब्लाक के अंतर्गत कोर्ट में लंबित निर्माणधीन चलमोड़ीगाढ़ा-कलौटा मोटरमार्ग पर हाईकोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला दे दिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार कल मंगलवार  6 अगस्त नैनीताल हाईकोर्ट में ग्रामीण विकास जन सँघर्ष समिति के वरिष्ठ वकील मदन-मोहन पाण्डेय ने न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की अदालत में सड़क के अभाव में ग्रामीणों की दर्दनाक स्थिति का उल्लेख करते हुए सड़क मसले पर सभी पक्षों की दलीलें और सबूतों के आधार पर कोर्ट में लंबित इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाने की गुहार लगाई।उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने केस की सुनवाई करते हुये इस मसले पर सभी पक्षकार अधिवक्ताओं की बहस और दलीलों को सुनने के बाद सड़क को लेकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने वाले दलीप सिंह अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया।इस तरह  चलमोड़ीगाढ़ा- कलौटा मोटर मार्ग का कोर्ट केस  नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को निरस्त कर दिया है।

ज्ञात हो कि पिछले 10 सालों से स्वीकृत और एक साल से हाईकोर्ट नैनीताल में यथास्तिथ स्टेटस के साथ लटकी हुई चलमोड़ीगाढ़ा कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण ना होने से परेशान 5 ग्रामसभावों के 12 गाँवो ने अपनी खुद की ग्रामीण जनसंघर्ष कमेटी बनाकर जनआंदोलन के साथ -साथ उतराखण्ड हाईकोर्ट में कानूनी कार्यवाही की घोषणा की थी।उसके बाद सँघर्ष कमेटी के अध्यक्ष श्री केशवचन्द्र जोशी ने अपने वकील मदन-मोहन पाण्डेय के माध्यम से उतराखण्ड हाईकोर्ट में जनता की तरफ से अपनी इम्प्लीडमेंट दायर कर इस केस की त्वरित सुनवाई करने की गुहार लगाई।जिसके बाद न्यायालय ने इस केस में विशेष संज्ञान लेते हुए इस केस की हर हफ्ते सुनवाई शुरू कर दी।हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सड़क पर दर्ज केस की पेटिशन खारिज कर सड़क निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है।सड़क के लिए दशकों से सँघर्ष कर रहे ग्रामीणों में हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी है,जानकारों के अनुसार कोर्ट से अपनी गाँव की सड़क को निकलवाने में सफल हो चुके ग्रामीणों की यह बहुत बड़ी जीत है।

ग्रामीण विकास सघर्ष कमेटी के वरिष्ठ वकील मदन-मोहन पाण्डेय ने नैनीताल हाईकोर्ट से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए सड़क मामले की पेटिशन खारिज होने की खबर की पुष्टि कर दी है।